सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने पर 15 करोड़ का जुर्माना, IT एक्ट में बदलाव होगा

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 IT एक्ट में बदलाव के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी और फर्जी खबरों को फैलाने वाले ऐप व वेबसाइट पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जा सकेगा।

नई दिल्ली: बच्चों के खिलाफ अश्लील सामग्री परोसने वाली वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (आईटी एक्ट) में बदलाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि संशोधित आईटी एक्ट कब से लागू होगा इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इस बदलाव के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी और फर्जी खबरों को फैलाने वाले ऐप व वेबसाइट पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी और इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जा सकेगा।
15 करोड़ का जुर्माना: नए नियम के मुताबिक यदि कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट आईटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन पर 15 करोड़ तक का जुर्माना या पूरी दुनिया में होने वाली कमाई का 4 फीसदी बतौर जुर्माना देना होगा। वहीं आईटी एक्स 69ए के तहत सरकार किसी भी वेबसाइट और ऐप को बंद करने का आदेश दे सकती है।
ये कंपनियां भारत में अपने नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगी। साथ ही इन कंपनियों को 180 दिनों का पूरी लेखा-जोखा भी रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, शेयरचैट, गूगल, अमेजॉन, और याहू जैसी कंपनियों को सरकार द्वारा पूछे गए किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
बता दें कि पिछले सप्ताह ही इस मामले को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें साइबर लॉ डिवीजन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के अधिकारी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप, अमेजन, याहू, ट्विटर, शेयरचैट और सेबी के प्रतिनिधी शामिल थे।

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