योग, जिम 5 अगस्त से खुलेंगे, रात्रि कर्फ्यू हटेगा, मेट्रो, स्कूल अभी बंद रहेंगे, अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी

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अनलॉक के तीसरे चरण में रात्रि कर्फ्यू को हटाने की अनुमति दी गई

31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी अनलॉक के दूसरे चरण की अवधि

मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क अभी नहीं खुलेंगे

योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति मिली

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे

 क्षितिज भास्वर/ नयी दिल्ली, 29 Jul

योग संस्थान को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति मिली

देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Unlock -3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। इस गाइडलाइंस के अनुसार कई मामलो में छूट दी गयी है, तो कई चीजें अब भी बंद रहेंगे। गाइडलाइन में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में अब भी सख्ती जारी रहेगी और पाबंदियां भी जारी रहेंगी। योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।

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स्वतंत्रतता दिवस समारोह को लेकर गाइडलाइन

गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रतता दिवस समारोह को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी है. जिसके अनुसार समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना अनिवार्य होगा, तभी इजाजत दी जाएगी.
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दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसे अन्य स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्थानों पर इन प्रतिबंधों के अलावा बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी। पर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को भी 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। 
अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 
कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा। इस दौरान इन स्थानों पर केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट जोन संबंधित जिलों और राज्यों की वेबसाइट पर सूचित किए जाएंगे। यहां सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। 
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।

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